➤ हिमाचल सरकार ने पुलिस अधीक्षक राजेश वर्मा को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया
➤ अनुशासनिक कार्यवाही लंबित होने पर नियम 10(1) के तहत की गई कार्रवाई
➤ निलंबन अवधि में मुख्यालय पुलिस मुख्यालय शिमला निर्धारित, बाहर जाने पर पाबंदी
हिमाचल प्रदेश सरकार के गृह विभाग ने 3 दिसंबर 2025 को जारी आदेश में पुलिस अधीक्षक (संचार एवं तकनीकी सेवाएँ), शिमला राजेश वर्मा को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। यह कार्रवाई सेंट्रल सिविल सर्विसेज़ (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1965 के नियम 10(1) के तहत की गई है।

आदेश में स्पष्ट किया गया है कि अधिकारी के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही विचाराधीन है, इसलिए निलंबन आवश्यक माना गया। निलंबन अवधि के दौरान उनका मुख्यालय पुलिस मुख्यालय शिमला रहेगा और वे डीजीपी हिमाचल प्रदेश की पूर्व अनुमति के बिना मुख्यालय नहीं छोड़ सकेंगे।
यह आदेश मुख्य सचिव संजय गुप्ता के आदेश से जारी किया गया, जिसकी प्रतिलिपि आवश्यक कार्रवाई हेतु पुलिस महानिदेशक, नियंत्रक (वित्त एवं लेखा) और संबंधित विभागीय फाइलों को भेजी गई है। आदेश पर हस्ताक्षर सुदेश कुमार मोहता, विशेष सचिव (गृह) के हैं।



